Surguja Ambikapur

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीजी कॉलेज मैदान मे सरगुजा पुलिस द्वारा नये कानूनों के सम्बन्ध मे किया गया प्रचार प्रसार...

by NewsEditor02 on | Jan 27, 2024 03:21 AM

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गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीजी कॉलेज मैदान मे सरगुजा पुलिस द्वारा नये कानूनों के सम्बन्ध मे किया गया प्रचार प्रसार...

 अम्बिकापुर -  गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीजी कॉलेज मैदान मे सरगुजा पुलिस द्वारा नये कानूनों के सम्बन्ध मे किया गया प्रचार प्रसार।

पूर्व प्रचलित कानूनों की जगह लेंगे नये क़ानून जिसमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैं शामिल।

बैनर पोस्टर एवं फ्लेक्स के माध्यम से आमनागरिकों कों जागरूक कर दी गई नये क़ानून की जानकारी।

नये कानूनों के तहत आमनागरिकों के हित सर्वोपरि रखे जायेंगे साथ ही महिलाओ एवं बच्चों की सुरक्षा होंगी पहली प्राथमिकता।

 

आमनागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करने के साथ ही आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कर पिड़ित कों न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश मे प्रचलित पुराने कानूनों की जगह तीन नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जल्द ही लागु किया जाना प्रस्तावित हैं, नये कानूनों के सम्बन्ध मे आमनागरिकों कों पर्याप्त रूप से जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा  द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज मैदान मे नये कानूनों के प्रचार प्रसार करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, पुलिस अधीक्षक सरगुजा के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व मे नये कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु बैनर फ्लेक्स के माध्यम से आमनागरिकों कों जागरूक किया गया।


 गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सरगुजा पुलिस द्वारा बैनर पोस्टर के माध्यम से आमनागरिकों कों नये आपराधिक क़ानून के बारे मे जानकारी दी गई, पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने नये क़ानून के सम्बन्ध मे बताते हुए कहा कि नये क़ानून से आमनागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान किया जा सकेगा, महिलाओ एवं बच्चों के हित, सुरक्षा कों ध्यान मे रखकर नये कानून मे विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड का प्रवधान किया गया हैं, नाबालिग बालक/बालिकाओं के उत्पीड़न के मामलो मे भी कड़े प्रबंध किये गए हैं, संगठित अपराध, मौब लिंचिंग आदि के मामलो मे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं, उक्त क़ानून न्याय दिलाने मे आमनागरिकों की मदद करेगा, नये क़ानून मे आतंकवाद, संगठित अपराध एवं आर्थिक अपराध कों परिभाषित किया गया हैं, उक्त कानूनों के परिपालन हेतु सरगुजा पुलिस द्वारा वर्तमान मे प्रचार प्रसार कर आम जनता कों जागरूक किया जा रहा हैं, नये क़ानून के लागु होने पश्चात उक्त क़ानून का परिपालन किये जाने हेतु सरगुजा पुलिस प्रतिबद्ध हैं।

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