by admin on | Sep 13, 2024 11:17 AM
रायपुर :- पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक गाडियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के मामले में शिकायत से पहले संज्ञान लेकर कार्रवाई करने और राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। साथ ही निर्देश है कि अधिकारी शिकायत का इंतजार न करें, बल्कि खुद जाकर कार्रवाई करें।
आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन पर साउंड बॉक्स न बजे। वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर जब्त किया जाए। जब्त साउंड बॉक्स को मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद ही छोड़ा जाना है। वहीं बार-बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश बिना वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई होगी। आदेश में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी शादियां, जन्मदिन, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित गाइड लाइन से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी जाएं तो लोगों की भावना की कद्र करते हुए नम्रता के साथ हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहें।अगर आयोजक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध कोर्ट में कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी आयोजक के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करें। अगर ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेंट हाउस, साउंड सिस्टम देने वाले या डीजे वाले का सामान सीधे जब्त किया जाएगा।
प्रेशर हॉर्न पर भी होगा बड़ा एक्शन
गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी टोन्ड हॉर्न पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी (कलेक्टर, एसपी एसडीएम आरटीओ और डीएसपी) तत्काल ही उसे वाहन से निकालकर नष्ट करें। उनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। साथ ही गाड़ी के नंबर के साथ मालिक और चालक का डाटा बेस रखें। दोबारा अपराध करने पर वाहन जब्त किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बिना जब्त गाड़ी को नहीं छोड़ा जाए।
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, 100 मीटर एरियर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेंस पर लाउडस्पीकर बजने पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी या प्राधिकृत अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जब्त करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रदूषण यंत्रों को वापस नहीं किया जाएगा। दूसरी गलती पर जब्त किए गए प्रदूषण यंत्रों को उच्च न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं किया जाएगा।
कई राज्यों के सैकड़ो पत्रकारों ने सुकमा जिला मुख्यालय में किया विरोध प्रदर्शन
Popular News
नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
Popular News
केन्द्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए हमेशा तत्पर: रामविचार नेताम
Popular News
जिले में राजस्व अमला किसानों के खेतों में पहुंचकर कर रहा गिरदावरी
Popular News
रेत माफियाओं के खिलाफ़ खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही अवैध रेत परिवहन करते 05 ट्रेक्टर वाहन हुआ जप्त
Popular News
मूल पहचान छुपा कर करता था सारा खेल आखिरकार सच्चाई आई सामने आरोपी साहिल MP से हुआ गिरफ्तार
Popular News
रायपुर : समाजसेवा की आड़ में ठगी का आरोप, दो महीने तक गिरफ्तारी न होने से उठे सवाल...
Popular News
छत्तीसगढ़ में गाड़ियों पर रखकर डीजे बजाने पर लगाया गया प्रतिबंध…पर्यावरण विभाग ने कलेक्टर-एसपी को लिखा पत्र…. आदेश में कहा…पालन नहीं होने पर अधिकारियों पर होगा एक्शन
Popular News
मछली पालन से समृद्ध हो रहे किसान, जनकराम को साल में 7 लाख रुपए का हुआ मुनाफा
Popular News
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा सीतापुर अनुभाग के थाना/चौकी प्रभारियों एवं विवेचको की समीक्षा बैठक की गयी आयोजित।
Popular News
सरगुजा के कारण ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है- ओ पी चौधरी
Popular News
हिंदुओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर भाजयुमो सरगुजा ने राहुल गांधी का किया पुतलादहन
Popular News